नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सबसे बड़ी मुकदमेबाज कहा। अदालत ने आगे कहा कि इसकी वजह से ही अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता है। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। केंद्र ने हाईकोर्ट के एक फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक अधिकारी को नौकरी से हटाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया था और 25 फीसदी बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सरकार और अन्य की अपील खारिज कर दी और 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि आखिर ...