लखनऊ, अक्टूबर 1 -- वर्ष 2016 में धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने में पच्चीस सौ रुपये के जुर्माने की सजा के निर्णय को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और विधायक रामअचल राजभर को बरी कर दिया। यह आदेश विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिन्दल ने दिया। दोनों सपा नेताओं ने (पूर्व में बसपा नेता) ने सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की थी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम ने 18 अक्तूबर 2022 को नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, मेवा लाल, नौशाद अली एवं अतर सिंह राव को धारा 143 एवं 141 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी करार दिया था। प्रत्येक को 25-25 सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर ने सत्र अदालत के समक्ष अपील दायर कर निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी। विशेष न्यायाधीश उमाक...