नई दिल्ली, अगस्त 4 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी को अतीक अहमद से जोड़ने वाले दो एआई वीडियो पर सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक एवं इंस्टाग्राम संचालित करने वाली मेटा को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी की याचिका पर मेटा को आदेश जारी करते हुए इन AI वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी पत्रकार को भी हिदायत दी है।क्या किया गया था दावा? सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी के अनुसार, इन वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने अपनी फैक्टरी की हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली थी। अदालत ने इसे मानहानिकारक मानते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल बेंच ने फेसबुक और इंस्टाग्राम संचालित करन...