रामपुर, अप्रैल 20 -- UP News: दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील अदालत ने खारिज कर दी है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के इस फैसले को आजम-अब्दुल्ला को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मालूम हो कि पिछले दिनों एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ बचाव पक्ष ने और सजा बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। इस अपील पर पूर्व की तारीख पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। सोमवार को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पत्रावली वास्ते निर्णय पर थी। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों की अपील खारिज कर दी है। अभियोजन की अपील पर निर्णय आना शेष है

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