प्रयागराज, जनवरी 30 -- समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता इरफान सोलंकी की गैंगस्टर की तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में दायर याचिका खारिज कर दी है। गत 12 जनवरी को इस पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग में इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज़ है। जिसकी वजह से उसके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे तहत...
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