गुड़गांव, अगस्त 26 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। सदर बाजार में दुकानों को पैतृक संपत्ति बताकर कब्जा लेने की कोशिश के मामले में जिला अदालत ने निष्पादन याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज रूपम की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अदालत के इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। मामला तब चर्चा में आया जब रविवार को अदालत द्वारा कब्जा दिलाने के आदेश के विरोध में व्यापारी गुरुग्राम सिटी थाने पहुंच गए थे। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाकर याचिका दायर की है। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि इसी जमीन को लेकर अदालत में पहले भी तीन बार याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिन पर फैसला भी आ चुका है। इसके बावजूद नाम बदलकर बार-बार नई याचिकाएं दायर की जा रही है...