गढ़वा, जून 10 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एवं मानसून के दौरान जलस्तर वृद्धि, भूमि कटाव, अवैध बालू उत्खनन परिवहन और भंडारण के चलते पर्यावरणीय असंतुलन की आशंकाओं को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के सभी नदी घाटों, जल निकायों एवं उनके 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत अगले आदेश तक या एनजीटी द्वारा प्रतिबंध तक (जो भी पहले हो) निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अगले आदेश तक या एनजीटी द्वारा प्रतिबंध की तिथि तक लागू रहेगा। निषेधाज्ञा के दायरे में सोन, कोयल, बांकी, दानरो, यूरिया, सरस्वतिया सहित उन सभी नदियों के घाट आएंगे जो सदर अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार ...