लखनऊ, अप्रैल 30 -- विधानसभा में नारी सशक्तीकरण पर चर्चा कराए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूरी तरह से स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि नियमावली में दी गई व्यवस्था के आधार पर चर्चा कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-103 के तहत अध्यक्ष की सहमति से सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है। यह भी पढ़ें- विधानसभा की कार्यवाही:-सपा सदस्य वेल में उतरे, भाजपा ने भी तख्तियों से दिया जवाबनेता प्रतिपक्ष की आपत्ति इसके पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नियमावली कहती है कि जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय न हो, उस पर बहस या मतदान नहीं कराया जाना चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक संसद के अधिकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं, इसलिए इस पर चर्...
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