जमशेदपुर, दिसम्बर 1 -- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनियमित सत्र को लेकर सख्ती दिखाई है। आयोग ने दो टूक कहा कि सत्र नियमित नहीं होने पर ऐसे संस्थानों पर दंड लगाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को शैक्षणिक सत्र नियमित करने, परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित करने और विद्यार्थियों को 180 दिन के भीतर डिग्री उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश जारी किया है। शिक्षण संस्थानों को लिखे पत्र में यूजीसी ने कहा कि विलंब सत्र, परीक्षा तथा डिग्री वितरण में देरी से विद्यार्थियों के करियर के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। आयोग ने अपनी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि यूजीसी विनियम 2008 के क्लॉज 4.4 के तहत छात्र के पास होने की तिथि से अधिकतम 180 दिन में डिग्री प्रदान करना अनिवार्य है। यह भी कहा गया कि यूजीसी स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.