गुड़गांव, अगस्त 3 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल चालक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नरेंद्र सूरा की अदालत ने मृतक के परिजनों को 20 लाख 44 हजार लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कार चालक चंद्रशेखर और बीमा कंपनी (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) मिलकर इस राशि का भुगतान करेंगे। इसके अलावा, याचिका दायर करने की तिथि से मुआवजे की पूरी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देय होगा।

मामले का विवरण मूल रूप से उत्तरप्रदेश के कानपुर के पुलंदर गांव निवासी बृज बाला ने न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर बताया था कि उनका बेटा दीपक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में 25 हजार प्रति महीने की नौकरी करता था। 13 मार्च 2024 को दीपक अपनी मोटरसाइकिल से नौरंगपुर से रामपुरा की ओर जा रहा था। जब वह ...