सड़क हादसे में युवक की मौत पर 6.46 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
विकासनगर, मई 20 -- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में मृतक के पिता को 6 लाख 46 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को 31.12 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.