विकासनगर, मई 20 -- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में मृतक के पिता को 6 लाख 46 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राशि सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को 31.12 लाख रुपये भुगतान करने के आदेश

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