रांची, मई 21 -- रांची। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में मृत कैलाभुइयां की पत्नी व दो बेटियों को 17.90 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। 29 दिसंबर 2023 को कैला की बोलेरो की चपेट में आने से मौत हो गई थी। एमएसीटी के पीठासीन पदाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने माना कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही से हुआ। अदालत ने बीमा कंपनी बजाज आलियांज को 30 दिन में राशि 7.5% ब्याज के साथ जमा करने को कहा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज पेश नहीं किए गए, इसलिए बीमा कंपनी भुगतान के बाद वाहन मालिक से राशि वसूल सकेगी।

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