रांची, अगस्त 1 -- रांची। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) रांची के पीठासीन पदाधिकारी निशांत कुमार ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले विकास कुमार (22) की मां सुभद्रा देवी को 16.45 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि ट्रक की बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिन में जमा करनी होगी। अदालत ने 12.13 लाख रुपये पर 26 जून 2025 से भुगतान तक 7.5% वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया। मामले के अनुसार, 25 जनवरी 2021 को विकास कुमार अपने मित्र की मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। नामकुम थाना क्षेत्र के सिंदरौल बाजार के पास एक ट्रक की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। दावा अधिकरण ने दुर्घटना के लिए ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हुए मुआवजा स्वीकृत किया। आदेश के अनुसार, मुआवजे की 5...