रांची, अगस्त 20 -- रांची, संवाददाता। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 21 वर्षीय मनीष रैदास के माता-पिता को 16.55 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। अपर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह के भीतर राशि 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया। मामला 26 सितंबर 2023 का है। मनीष स्कूटी से इटखोरी के पास जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल मनीष की इलाज के दौरान मौत हो गई। अदालत ने माना कि हादसा मोटरसाइकिल की लापरवाही से हुआ।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...