सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति व बच्चों को 16.63 लाख रुपये मुआवजा
विकासनगर, सितम्बर 7 -- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के पति और दो बच्चों के पक्ष में 16 लाख 63 हजार 219 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने मुआवजा राशि पर 16 मार्च 2022 से भुगतान की तारीख तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं। मामला एमएसीटी वाद 2022 से संबंधित है। मनोज जोशी ने पत्नी हेमा जोशी की पांच दिसंबर 2021 को सड़क हादसे में हुई मौत के बाद प्रतिकर की मांग की थी। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार हेमा अपने पति के साथ बुलेट से विकासनगर से डाकपत्थर लौट रही थीं। पुल नंबर दो से आगे तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में हेमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज घायल हुए। अधिकरण ने ए...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.