रांची, मई 27 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त सह अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को वर्ष 2018 के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने वाहन मालिक धीरेंद्र प्रसाद सिंह को दोनों मामलों में अलग-अलग 7.73 लाख रुपये मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया। मामला 18 जून 2018 का है। कांके थाना क्षेत्र में टाटा नैनो कार संख्या जेएच-01बीबी-0182 की टक्कर से अंकित भगत और राज टोप्पो की मौत हो गई थी। दोनों शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। यह भी पढ़ें- सड़क हादसे में युवक की मौत मामले में जमानत खारिज अदालत ने माना कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही से हुआ। सुनवाई में यह भी सामने आया कि दुर्घटना के स...