रांची, जून 10 -- रांची, संवाददाता। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में मृत 13 वर्षीय छात्रा जोशना कुमारी के माता-पिता को 7.73 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ तीन माह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। मामला बुंडू थाना क्षेत्र का है। 9 अगस्त 2022 को स्कूल से घर लौट रही जोशना कुमारी और उसकी सहेलियों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में जोशना समेत तीन छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह भी पढ़ें- हादसे में युवक की मौत पर 12.83 लाख मुआवजा देने के आदेश मामले में चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि ...