विकासनगर, मार्च 23 -- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विकासनगर,अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए सगीर को 3,61,012 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बीमा कंपनी की ओर से अदा की जाएगी।

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