रुद्रपुर, मार्च 12 -- रुद्रपुर, संवाददाता। प्रथम अपर सिविल जज (सीडि.) हेमंत सिंह की अदालत ने सड़क हादसे के आरोपी कार चालक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, दो अक्तूबर 2016 को कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कराते हुए वादी आनंद यादव ने बताया था कि उसकी दादी लक्ष्मी पत्नी केशवर यादव निवासी प्रीत विहार, ग्राम फाजलपुर महरौला सड़क किनारे घास काट रही थीं। इसी दौरान आरोपी आजाद खान पुत्र अली इमाम खान निवासी फाजलपुर महरौला, सराय विहार कॉलोनी ने कार को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए दादी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दादी वाहन में फंसकर कुछ दूरी तक घसीटती चली गईं। स्थानीय लोगों ने वाहन रुकवाकर घायल दादी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर द...