गया, जुलाई 24 -- बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मगध प्रमंडल गयाजी द्वारा जुलाई माह में विभिन्न मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामलों की सुनवाई के बाद सात पीड़ित परिवारों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया। न्यायाधिकरण ने कुल 68.28 लाख रुपये की मुआवजा संबंधित बीमा कंपनियों को पीड़ितों के बैंक खातों में भुगतान करने का निर्देश दिया है। इससे दुर्घटनाओं में अपने परिजनों को खोने अथवा गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

मुआवजे की राशि डीटीओ राजेश कुमार ने बताया कि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार वाद संख्या 279/25 में मारो देवी को 13.03 लाख रुपये, वाद संख्या 300/25 में सारो देवी को 18.62 लाख रुपये और वाद संख्या 804/25 में रंगीता देवी को 16.63 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया। इसके अलावा वाद संख्या 687/25 में बबीता दे...