नैनीताल, अप्रैल 16 -- नैनीताल, संवाददाता। वर्ष 2022 के एक सड़क हादसे के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन) उर्वशी रावत की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी चालक को दोषमुक्त करार दिया है।8 जनवरी 2022 को तल्लीताल थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 29 दिसंबर 2021 की रात हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पर डोलमाल के पास एक कैंटर और अल्टो कार के बीच भिड़ंत हुई थी। इस दुर्घटना में कार सवार दीपक सिंह पोखरिया समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें दीपक ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। पुलिस ने कैंटर चालक ईश्वरी दत्त गरुड़ाबाज, जिला अल्मोड़ा निवासी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने तर्क दिया कि दुर्घटना कार के अनियंत्रित होकर गलत दिशा में आने के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश कि...