नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा नियमों जैसे सीट बेल्ट का अनिवार्य इस्तेमाल, बच्चों के लिए सुरक्षा सिस्टम और गाड़ियों में फर्स्ट-एड किट का प्रावधान को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे में पहले से ही ऐसे कई उपाय अनिवार्य हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजूदा कानूनों में गाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े कई उपायों का अनिवार्य पालन पहले से ही शामिल है। याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को सड़क सुरक्षा उपायों के तौर पर अपने सुझावों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को याचिका की एक प्रति भेजने की छूट दी। यह भी पढ़ें- PIL की फैक्ट्री खोल रखी है, अखबार में...