रांची, अगस्त 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। शहर की सड़कों पर विज्ञापन के लिए लगाए गए बड़े-बड़े बोर्ड अब वाहन चालकों के लिए खतरा नहीं बन सकेंगे। सड़क के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट के खंभों से बेहद कम ऊंचाई पर लगाए गए विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रांची नगर निगम को ऐसे सभी विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है, जो सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश दस्तावेज में लगी एक तस्वीर ने पूरे मामले की गंभीरता सामने रख दी। तस्वीर में एक बड़ा यूनिपोल सड़क की ओर इतना निकला हुआ था कि उसका हिस्सा सड़क के बीच तक पहुंच गया था। डिवाइडर पर लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों पर भी विज्ञापन बोर्ड लगाए गए थे। कुछ बोर्ड इतने नीचे थे कि वहां से गुजरन...