अयोध्या, अप्रैल 11 -- अयोध्या, संवाददाता। सड़क पर तेज आवाज में वाहनों से फर्राटा भरने पर वाहन स्वामियों को जेबें ढीली करनी पड़ेगी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि अब मोडीफाइड साइलेंसर वाहनों पर लगवाने और लगाने वाले पर भी परिवहन विभाग का शिकंजा कसने वाला है। मोडीफाइड सालेंसर के खिालफ अभियान के तहत कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय ने संभागीय परिवहन कार्यालय को फरमान जारी किया है। सूबे की परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने मोडिफाइड साइलेन्सर युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों एवं इससे जनसुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर अंकुश के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज/ वर्कशॉप द्वारा वाहनों में मोडिफाइड साइले...