बलरामपुर, मई 10 -- बलरामपुर, संवाददाता। सड़क दुर्घटना के मामले में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर व्यक्ति की मृत्यु के मामले में आरोपी को न्यायालय जेएम उतरौला सिद्धांत सोलंकीने जेल में बिताई गई अवधि के साथ तीन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि 21 दिसंबर 1990 को बेचूलाल पुत्र किन्ने लाल सोनी निवासी अधीनपुर थाना रेहरा बाजार बलरामपुर ने लिखित तहरीरीदी आरोप लगाया कि अली अकबर पुत्र शेख उस्मान निवासी थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मार दी है जिससे मृत्यु हो गई है तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की उपनिरीक्षक श्रीचन्द्र भान सरोज ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। पत्रावली में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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