बिहारशरीफ, अप्रैल 28 -- शेखपुरा। मंगलवार को शेखपुरा के न्यायिक दंडाधिकारी रोहित रंजन की अदालत ने सड़क जाम मामले में पांच अभियुक्त सिरारी के रंजीत कुमार, अशोक कुमार, भूपेश कुमार, मंटू कुमार एवं चंद्रमौली सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल सिंह ने बताया कि बिजली को लेकर ग्रामीणों ने सिरारी के पास सड़क जाम की थी। इसमें पुलिस ने केस दर्ज किया था। निस.

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