गढ़वा, अप्रैल 24 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने अनुमंडल क्षेत्र में खुले में मांस, मछली व मुर्गा बिक्री के अलावा सड़क किनारे खुले में बकरी, मुर्गा के वध पर सख्ती बरतते हुए गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों शहरी निकायों में अभियान चला कर एक सप्ताह के भीतर सड़कों पर खुले में पशु-पक्षियों के वध और उनके अवशेषों के यत्र तत्र फेंकने पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रभावी पहल सुनिश्चित की जाए। एसडीएम ने हिदायत दी कि यह पब्लिक न्यूसेंस का विषय है। इसलिए आगामी एक माह की अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। यह भी पढ़ें- मंत्री के आदेश पर भारी पड़ रहे कारोबारी, अधिकारी भी मौन उसी क्रम में एसडीए...
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