रांची, मार्च 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य में सड़क निर्माण से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत कर निर्धारित समय सीमा में सड़क निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि संबंधित मोहल्ला सड़क का डीपीआर 30 अप्रैल तक स्वीकृत करें। विभाग को आवश्यक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर सड़क निर्माण का कार्य 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया गया। सुनवाई में हस्तक्षेपकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 2023 में तैयार डीपीआर में सड़क की चौड़ाई केवल 12 फीट रखी गई है, जो काफी कम है और इससे दो वाहनों का एक साथ गुजरना मुश्किल होगा। इस पर अदालत ने सरकार को सड़क की चौड़...