मिर्जापुर, जनवरी 30 -- मिर्जापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित व्यक्ति साक्ष्य छुपाकर चरित्र प्रमाणपत्र बनवाकर नौकरी करने के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी अमरनाथ मड़िहान थाना क्षेत्र के कस्बे का निवासी है। अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त अमरनाथ छलपूर्वक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर एनटीपीसी में नौकरी कर रहा था। आरोपी को जिला जज की अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला प्रयागराज हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बड़े जय सिंह का पुत्र कृष्णपाल सिंह अमरनाथ के फंड से आधा पैसा मांग रहा था। फंड का पैसा देने से इन्कार करने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब साक्ष्य छुपा कर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का मामला उजागर हुआ। सीजेएम ने आरोपी की जमा...
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