रांची, मार्च 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी के चर्चित कोचांग गैंगरेप मामले में सजायाफ्ता अजूब सांडी पूर्ति को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उसकी सजा के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट है। टीआईपी (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) और ट्रायल के दौरान पीड़िता द्वारा उसकी पहचान किए जाने को आधार मानते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा। यह मामला जून 2018 का है, जब खूंटी जिले के कोचांग गांव में जागरुकता अभियान के लिए गई एक एनजीओ से जुड़ी पांच महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ गैंगरेप किया गया था। उस समय क्षेत्र में पत्थलगड़ी आंदोलन चल...