गुड़गांव, जनवरी 27 -- इस बार उम्र पर नहीं मिलेगी छूट कम उम्र के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में किया जाएगा समायोजित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप हरियाणा आरटीई नियमों में संशोधन की तैयारी, गुरुग्राम के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक उम्र से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, बच्चों पर नहीं पड़ेगा पढ़ाई का दबाव गुरुग्राम, संवाददाता। कक्षा एक में दाखिले को लेकर अब उम्र संबंधी नियमों पर पूरी तरह सख्ती बरती जाएगी। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य होगी और इस बार उम्र को लेकर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उम्र की तय सीमा से कम आयु वाले बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश देने के बजाय प्री-प्राइमरी कक्षाओं में समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने उम्र मे...