बागपत, सितम्बर 2 -- बागपत। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। एक अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इस आदेश के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सभी ईंधन स्टेशनों (पेट्रोल व डीजल पंपों) पर यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन प्रणाली और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पहचाना जाएगा। जिसके बाद पंप संचालक उन्हें ईंधन नहीं देंगे। यह आदेश आगामी एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे。

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