रांची, मार्च 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी (आईएलएस) की मान्यता से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने नए शैक्षणिक सत्र में छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने रांची विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि कॉलेज की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को निर्धारित की गई है। प्रार्थी अंबेश कुमार चौबे एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने अदालत को बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बार-बार कॉलेज को आवश्यक मानकों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक उनका पालन नहीं किया गया। इस पर बार कौंसिल ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए ...