रामपुर, नवम्बर 27 -- दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुजफ्फरनगर जिले के भोराकलां थाना क्षेत्र के गांव सावटू निवासी धीरज कुमार ने अपनी बहन सोनिया की शादी शामली जिले के मोहल्ला दयानंदनगर निवासी अमित के साथ की थी। पति और पत्नी मिलक थाना क्षेत्र के साहूजीनगर में स्थित एक किराए में मकान में रहते थे। अमित रामपुर में ही एक विद्यालय में शिक्षक था। आरोप था कि शादी में उन्होंने अच्छा दान-दहेज भी दिया था। इसके बावजूद अमित पांच लाख रुपये की मांग करता था। इसको लेकर दोनों में झगड़ा होता था और अमित उसके साथ मारपीट भी करता था। परिजनों ने बताया था कि इस मामले को उन्होंने सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तीन जनवरी 2020 को सोनिया की हत्या कर दी गई। उस सम...