भागलपुर, मार्च 14 -- भागलपुर। शिक्षा का अधिकार के तहत जरूरी निर्देशों और मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल, शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों को तीन साल में जरूरी संसाधन तैयार करना पड़ता है। इनमें विद्यालय भवन, वर्ग के अनुसार कक्षाओं की संख्या, लाइब्रेरी, ग्राउंड, पेयजल, शौचालय समेत शिक्षकों की पर्याप्त संख्या शामिल है। डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर ऐसे विद्यालयों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

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