नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के अनिवार्य रोटेशन करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि 'यह मामला संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालतें इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकतीं।देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें परिसीमन अधिनियम, 2002 के सेक्शन 9(1)(सी) को बरकरार रखा गया था। यह भी पढ़ें- SC-ST के लिए क्यों रिजर्व रहती हैं सीटें? याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वोटर,...