नई दिल्ली, मार्च 25 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। संसद ने बुधवार को ट्रांसजेंडर बिल- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया, जबकि लोकसभा इसे मंगलवार को ही पारित कर चुकी है। विपक्ष ने चर्चा के दौरान विधेयक के प्रावधानों का विरोध करते हुए इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बताया। जबकि, केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि इस समुदाय के लोगों की गरिमा को बरकरार रखा जाएगा और उनके खिलाफ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने उभयलिंगी समुदाय के लोगों के कल्याण को लेकर समान रूप से चिंता जताई है। मंत्री ने कहा कि यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि उनकी न्याय की पुक...