रुद्रपुर, नवम्बर 21 -- रुद्रपुर, संवाददाता। महिला पर धारदार हथियार से हमला और दहेज उत्पीड़न मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी देवर को दोषी करार देकर पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पति को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। एडीजीसी दांडिक दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि साल 16 जून 2021 में अजीत राय निवासी गांव मढैया माधो टांडा पीलीभीत ने किच्छा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि चार साल पहले उसकी बहन शिखा विश्वास की शादी किच्छा के सेमलपुरा बंगाली कॉलोनी शहदौरा के रहने वाले हरिदास विश्वास के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद उनकी बहन को दो बेटियां भी हुईं। इसके बाद ससुराली महिला पर बाइक लाने और पुश्तैनी जमीन बेचने का दवाब बनाते रहे। जब महिला ने मना ...
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