रांची, दिसम्बर 8 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में योजनाओं के निर्माण के लिए प्रकाशित निविदाओं में संवेदक प्राक्कलन से नीचे जाकर काम ले सकते हैं। राज्य हित में यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या किसी भी राज्य में निविदा लेने के लिए नो बिलो लिमिट तय किया गया है। ओडिशा (15 प्रतिशत की सीमा) को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में 10 प्रतिशत की व्यवस्था नहीं है। ऐसे नियम की व्यवस्था से कार्य की गुणवत्ता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। सभी काम सुचारु रूप से चलता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा निकाली गई किसी भी कार्य की निविदा में संवेदक से एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है, ताकि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो। सुदिव्य क...
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