नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 23 सितंबर से इस अहम सवाल पर सुनवाई शुरू करेगा कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने किसी पीठ में शामिल होने से पहले ही बार में सात साल पूरे कर लिए हों, किसी रिक्ति के मद्देनजर अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) बनने का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ 23 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगी और 25 सितंबर तक तीन दिन दलीलें सुनेगी। मामले में अहम सवाल यह है कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी, जिसने न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले बार में सात साल की प्रैक्टिस पूरी कर ली हो, उसे बार कोटे के तहत वकीलों के लिए निर्धारित रिक्तियों पर जिला जज के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सक...