संभल, जून 18 -- संभल हिंसा के एक आरोपी की दो और जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को दोपहर को सुनवाई के बाद शाम के लिए जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया गया। अब तक कोर्ट 161 जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। संभल में पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। जिसमें उग्र भीड ने पथराव व फायरिंग शुरू कर दी थी। जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में बिलाल, अयान, नईम व कैफ शामिल थे। हत्या के आरोप सीधे तौर पर मुल्ला अफरोज, गुलाम नवी व वारिस हैं। हिंसा के बाद करीब ढाई हजार से अधिक लोगें के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें पुलिस अब तक 87 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इन तीनों पर पांच केस में 31 मई को आरोप तय हो चुके हैं। एक आरोपी गुलाम नबी के अधिवक्ता ने सोमवार के अपराध संख्या 338 / 24 व ...