रायपुर, जून 25 -- छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन, ट्रांसपोर्ट और भंडारण पर सख्ती बढ़ाते हुए गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू किए गए नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ-साथ वाहनों की रिहाई और खनन संचालन से जुड़े प्रावधानों को भी कड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए गए इन बदलावों का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और पारदर्शी इस्तेमाल को सुनिश्चित करना बताया गया है। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें! सीएम हाउस में देर रात अचानक हुई बैठकअवैध ट्रांसपोर्ट पर भारी जुर्माना नए नियमों के तहत अब किसी भी मामले में समझौता राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अवैध खनिज ट्रांसपोर्ट के मामलों में प्रति टन 2 हजार रु...