नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वाणिज्यिक मुकदमे के स्थानांतरण की मांग करने वाले दो याचिकाकर्ताओं पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को एक बेबुनियाद कल्पना और मात्र सनक पर आधारित करार दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों को पुष्ट करने के लिए किसी भी विश्वसनीय सामग्री के बिना निचली अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ तुच्छ, भ्रामक व मनगढ़ंत दावे किए हैं। यह मामला तीस हजारी कोर्ट के जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित एक वसूली मुकदमे के स्थानांतरण की मांग वाली याचिका से उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए पक्षपात का आरोप लगाया कि पीठासीन न्यायाधीश ने प्रतिवादियों से कथित रूप से जुड़े किसी व्यक्ति को अदालत में दोस्ताना तरीके स...