नई दिल्ली, दिसम्बर 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2023 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 32 वर्षीय युवक के परिजनों को 1.26 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी विक्रम ने मृतक मनीष कुमार चौधरी के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि यह दुर्घटना बस चालक संजय की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, यह हादसा 18 अक्तूबर 2023 को दोपहर करीब एक बजे रिठाला रोड पर रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे हुआ था। उस समय मनीष कुमार अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। आरोप है कि डीटीसी बस ने अचानक लेन बदली, जिससे मोटरसाइकिल बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे के बाद मनीष को अस्पताल ले जाया ग...
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