नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाउ मोमो के पक्ष में हांगकांग की कंपनी वाउ बर्गर के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि वाउ एक सामान्य शब्द है, जिस पर वाउ मोमो एकाधिकार नहीं कर सकता। अदालत ने वाउ मोमो की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उनके पक्ष में न तो कोई ठोस आधार हैं और न ही कोई नुकसान होने का मामला बनता है। अदालत ने कहा कि वाउ मोमो ने कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि उनके पास वाउ बर्गर के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण है। अदालत ने यह भी पाया कि वाउ मोमो ने जो रिकॉर्ड दिखाए, उनमें वाउ बर्गर के उपयोग की जानकारी गलत थी।

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