कटिहार, जनवरी 13 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले में शिक्षा विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। तय समय सीमा के भीतर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुलचन्द्र चौधरी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी किया गया है। डीईओ ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को पत्र भेजकर इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। डीईओ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिले के अंतर्गत सभी ग्रुप 'क', 'ख' ...