संपत्ति नामांतरण शुल्क में बड़ी कटौती, आदेश लागू
मेरठ, जून 27 -- नगर निगम ने आखिरकार शनिवार से संपत्तियों के नामांतरण (म्यूटेशन) शुल्क में भारी कटौती के आदेश को लागू कर दिया। इससे मेरठ नगर निगम क्षेत्र की जनता को अब बड़ी राहत मिलेगी। सांसद अरुण गोविल ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर जनता को राहत देने का अनुरोध किया था। उधर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि नगर निगम बोर्ड ने दो-दो बार इसका प्रस्ताव पास किया। नई व्यवस्था के तहत, संपत्ति नामांतरण शुल्क की अधिकतम सीमा को संशोधित कर दिया गया है। पहले नागरिकों को म्यूटेशन के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक का शुल्क चुकाना पड़ता था, जिसे घटाकर अब मात्र 10,000 रुपये कर दिया गया है। अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया।सांसद अरुण गोविल ने बताया कि क्षेत्र की जनता से लगातार यह शिकायत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.