लखनऊ, जनवरी 29 -- संपत्तियों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। स्टांप तथा पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने गुरुवार को यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2025 को बैठक में फर्जी रजिस्ट्रियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किए जाने के निर्देश दिया था। इसके आधार पर एक फरवरी से यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2024 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत आधार संख्या धारकों की पहचान ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के दौरान निष्पादकों, पक्षकारों व गवाहो...