अररिया, अक्टूबर 12 -- जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नगर परिषद को निर्देश दिया गया कि 'बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं जुर्माने में छूट) योजना-2025 के अंतर्गत अब नगर वासियों को कर चुकाने में सहुलियत होगी। लोगों को ब्याज नहीं लगेंगे। यह चार अक्टूबर से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य संपत्ति कर वसूली को प्रोत्साहित करना और बकाया करदाताओं को ब्याज व जुर्माने में राहत देना है। उक्त जानकारी जोगबनी कार्यपलक पदाधिकारी मयंक कुमार ने दिया है। उन्होंने बताया कि नगर में इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टर, बैनर, लाउड स्पीकर से माईिंकग भी कराई जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि में बकाया संपत्ति कर जमा करने वाले नागरि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.