औरंगाबाद, मार्च 14 -- बिहार सरकार ने नगर निकायों में बकाया संपत्ति कर की वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत यदि नागरिक 31 मार्च तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर देते हैं, तो पिछले वित्तीय वर्षों तक लगने वाला पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। नवीनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी किशोर भारती ने बताया कि यह योजना एक तरह की वन-टाइम सेटलमेंट व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत करदाता केवल मूल कर राशि जमा कर अपने सभी पुराने बकाये का निपटारा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह सुविधा आवासीय, व्यावसायिक तथा अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथि से पहले अपना संपत्ति कर जमा करें। यदि योजना का लाभ नहीं लिया गया, तो आगे...